दो आरोपी जिला बदर -

दो आरोपी जिला बदर -

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-16 11:11 GMT
दो आरोपी जिला बदर -

डिजिटल डेस्क धार | धार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने विभिन्न मामलों मे आरोपित दो आरोपियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं धारा-3 सहपठित धारा 5 के तहत धार जिले से जिला बदर किए जाने के आदेश जारी किए है। इनमें चिराग पिता महेश पाटीदार निवासी ग्राम लबरावदा थाना नौगांव को चार माह के लिए तथा कल्लु उर्फ वाहिद पिता शब्बीर खॉ निवासी बडी बगदून थाना पीथमपुर को तीन माह के लिए जिला बदर किया है। उन्होने उक्त आरोपियों को आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर धार जिले की राजस्व सीमा व इस जिले के समीपवर्ती जिले इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन एवं अलीराजपुर की राजस्व सीमाओं से उक्त अवधि के लिए बाहर चले जाने के लिए आदेशित किया है।

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