नाबालिग के अपहरण में दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा, जुर्माना भी लगा

नाबालिग के अपहरण में दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा, जुर्माना भी लगा

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-06 16:43 GMT
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डिजिटल डेस्क जबलपुर। एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में जिला सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। पाक्सो के विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए यह राशि अपील अवधि के बाद पीडि़त परिवार को देेने के भी निर्देश दिए हैं।
अभियोजन के अनुसार नाबालिग लड़की के गायब होने की सूचना उसके पिता ने 23 सितंबर 2017 को गोराबाजार पुलिस को दी थी। शिकायत में संदेह जताया गया कि उनके पड़ोस में रहने वाला कृष्णा गोंड ही उसकी बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरु की और सुराग मिलने पर पाया कि लड़की को बरामद किया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी कृष्णा गौड़ ही नाबालिग को लेकर भागा था और दूसरे आरोपी शंकर ने उसकी मदद की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों ही आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजन स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।

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