अनोखा मामला: भूतों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, सुनवाई के दौरान भौच्चके रह गए अधिवक्ता

अनोखा मामला: भूतों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, सुनवाई के दौरान भौच्चके रह गए अधिवक्ता

Bhaskar Hindi
Update: 2018-12-24 17:30 GMT
अनोखा मामला: भूतों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, सुनवाई के दौरान भौच्चके रह गए अधिवक्ता

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अवकाशकालीन पीठ ने तीन भूतों को जमानत दे दी है। दरअसल मामला यह है कि आरोपियों ने भूत बनकर नोट डबल करने का लालच देकर एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की थी। मामले की सुनवाई के दौरान जब यह बात सामने आई कि आरोपी भूत है, तो न्यायालय में मौजूद सभी अधिवक्ता भौच्चके रहे गए। बाद में जाकर स्थिति स्पष्ट हो पाई।

पूजा के बाद प्रकट हुआ भूत
अभियोजन के अनुसार आदेगांव निवासी नरेश मसकोले ने शिकायत दर्ज कराई कि आदेगांव के बाजार में उसे एक व्यक्ति मिला, जिसने उससे कहा कि वह नोट डबल करना जानता है। इसके बाद वह उसे वीरान जगह पर ले गया। लगभग एक घंटे पूजा करने के बाद एक भूत प्रकट हुआ, लेकिन लालच देकर ठगी करने वाले फरार हो गए।

नोट डबल करने की दी लालच
भूत को उस व्यक्ति ने रुपए से भरा बैग दिया। भूत ने उसे नोट डबल करके दे दिया। इसके बाद भूत गायब हो गया। 12 जुलाई 2018 को वह एक लाख 51 हजार रुपए लेकर उस व्यक्ति के साथ वीरान जगह पर गया। पूजा करने के बाद भूत प्रकट हुआ। उसने नोटों से भरा बैग भूत के हाथ में दे दिया, काफी इंतजार करने के बाद भी भूत वापस नहीं आया। इसके बाद मामले की शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया था।

सुनवाई के बाद मिली आरोपियों को जमानत
पुलिस ने इस मामले में आदेगांव निवासी भागचंद चौकसे, गणेश गोसाई और गुट्टूलाल गोसाई को धारा 420 और 120 बी के तहत 30 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता जयंत नीखरा ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता नोट डबल कराना चाहता है। इसलिए शिकायतकर्ता की भी मंशा साफ नहीं थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जमानत दे दी। इस अनोखे मामले की न्यायालय परिसर में काफी चर्चाएं रहीं।

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