बांबे हाई कोर्ट में BMC की दलील- प्लास्टिक पर बैन से मिल सकती है महानगर में जलभराव से राहत

बांबे हाई कोर्ट में BMC की दलील- प्लास्टिक पर बैन से मिल सकती है महानगर में जलभराव से राहत

Tejinder Singh
Update: 2018-07-18 15:16 GMT
बांबे हाई कोर्ट में BMC की दलील- प्लास्टिक पर बैन से मिल सकती है महानगर में जलभराव से राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध के चलते मुंबई में जल जमाव की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। बुधवार को मुंबई मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने बांबे हाईकोर्ट में यह दावा किया। इससे पहले उन्होंने कोर्ट को बताया कि महानगर की जल जमाव वाले इलाकों में गटर के खुले मेनहोल पर लोहे की जाली लगाने का 85 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।

पिछले साल बारिश के दौरान गटर का मेनहोल खुला होने के चलते बांबे  असप्ताल के वरिष्ठ डाक्टर दीपक अमरापुरकर की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर फेडरेशन आफ रिटेल ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। बुधवार को मनपा के वकील श्री साखरे ने इस याचिका के जवाब में न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति अनूजा प्रभुदेसाई की खंडपीठ के सामने एक हलफनामा भी दायर किया।

इस दौरान साखरे ने कहा कि मुंबई मनपा का उद्देश्य है कि गटर के मेनहोल खुले के चलते किसी नागरिक की मौत न हो और कोई भी दुर्घटना का शिकार न हो। इसे रोकने के लिए मनपा ने मेनहोल में लोहे की जाली लगाने का 85 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मनपा ने 840 और खुले मेनहोल भरने का काम शुरु कर दिया है। इसलिए उन्हें काम पूरा करने के लिए वक्त दिया जाए। इसके बाद खंडपीठ ने मनपा को 10 अगस्त तक अपना काम पूरा करने का निर्देश दिया। 
 

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