विधवा रेलकर्मी मनपसंद जगह पर करा सकेंगी तबादला, नियम बाधक नहीं  

विधवा रेलकर्मी मनपसंद जगह पर करा सकेंगी तबादला, नियम बाधक नहीं  

Anita Peddulwar
Update: 2019-07-10 06:38 GMT
विधवा रेलकर्मी मनपसंद जगह पर करा सकेंगी तबादला, नियम बाधक नहीं  

डिजिटल डेस्क, नागपुर। रेल महकमे ने विधवा कर्मियों को विशेष राहत देने वाला आदेश जारी किया है, मगर इस सुविधा का लाभ एक बार लिया जा सकता है। इसके अनुसार, देश के किसी भी कोने में कार्यरत विधवा रेल कर्मी अपने घर के नजदीक या मनपसंद स्थान पर तबादला करा सकती है। इसके लिए रेलवे का कोई भी नियम बाधक नहीं बनेगा।  

होती है यह परेशानी

बता दें कि दूसरे राज्य में कार्यरत विधवा महिला के लिए बड़ी परेशानी होती है। घर के नजदीक तबादला कराने के लिए उसे पांच साल का इंतजार करना पड़ता है। वह भी उस जोन में पद रिक्त होने पर ही कर्मचारी का तबादला किया जा सकता है, ऐसे में विधवा रेल कर्मचारियों को बच्चों का पालन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

एक बार ही मिलेगी यह सुविधा  

इस संदर्भ में रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर ने पत्र जारी किया है, जिसमें कहा कि विधवा रेल कर्मचारी इनर रेलवे जोनल तबादला या घर के नजदीक तबादला कराने के लिए आवेदन कर सकती हैं। तीन माह में तबादला कर दिया जाएगा। यह सुविधा विधवा रेल कर्मचारी को एक बार ही मिलेगी। यह एक सुविधा है, इसमें प्राथमिकता के आधार पर विधवा महिलाओं को उनके आवेदन की गई जगह पर तबादला किया जाएगा। तबादलों में पहली प्राथमिकता आवेदनकर्ता द्वारा चुनी गई जगह को ही दी जाएगी। यदि आवेदन में दी गई जगह पर पद खाली नहीं है तो उसके नजदीक जगह पर तबादला किया जाएगा।

बताई गई जगह होगी प्राथमिकता

यह एक तरह की सुविधा है, जिसमें महिला अपनी मनपसंद जगह पर तबादले के लिए आवेदन दे सकती है। उस जगह को प्राथमिकता में रखकर तबादले किए जाते हैं। यदि आवेदन में दी गई जगह पर वह पद खाली नहीं है, तो उसके नजदीक किसी जगह पर तबादला किया जाता है। इस पर महिला कर्मी की सहमति होती है। -एस.जी. राव, सहायक वाणिज्य प्रबंधक, मध्य रेलवे

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