जिला परिषद उप चुनाव स्थगित, नागपुर- अकोला सहित 5 जिप, 33 पंचायत समितियों का होना था मतदान  

जिला परिषद उप चुनाव स्थगित, नागपुर- अकोला सहित 5 जिप, 33 पंचायत समितियों का होना था मतदान  

Tejinder Singh
Update: 2021-07-09 15:13 GMT
जिला परिषद उप चुनाव स्थगित, नागपुर- अकोला सहित 5 जिप, 33 पंचायत समितियों का होना था मतदान  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आखिरकार राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद उपचुनाव को टालने का फैसला किया है। आयोग ने इसके लिए कोरोना के नए स्वरुप डेल्टा प्लस के प्रसार को कारण बताया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले दिनों नागपुर सहित 5 जिला परिषद और 33 पंचायत समितियों के उप चुनाव घोषित किए गए थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है। ये उपचुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के हो रहे थे। इस लिए राज्य के ओबीसी नेता चुनाव टाले जाने की मांग कर रहे थे। विपक्षी भाजपा भी चुनाव टाले जाने के पक्ष में थी। उप चुनाव टालने के लिए राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने राज्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा था, पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए चुनाव टालने से इंकार कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार चुनाव टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गई थी पर सर्वोच्च अदालत ने चुनाव टालने का आदेश देने से इंकार कर दिया था। 

अब राज्य चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव टालने का फैसला किया है। राज्य चुनाव आयुक्त श्री मदान ने कहा कि नागपुर, अकोला, वाशिम, धुले, नंदुरबार जिला परिषद और 33 पंचायत समितियों के चुनाव के लिए 19 जुलाई को मतदान होना था। लेकिन 7 जुलाई 2021 को राज्य सरकार ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव टालने की विनती की थी। सुप्रीम कोर्ट के 6 जुलाई के आदेश और राज्य सरकार की विनती को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने संबधित जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर जिला परिषद उप चुनाव टालने का फैसला किया है। इस लिए इसके लिए लागू चुनाव आचार संहिता को शिशिल कर दिया गया है। कोरोना की स्थिति में सुधार के बादचुनाव कराया जाएगा। अब तक जो चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई है, उसी पर उसे स्थगित किया गया है। यानी जिन लोगों ने इस उप चुनाव के लिए नामांकन किया है, उसे आगे होने वाले मतदान के लिए वैध माना जाएगा।   

 

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