अदालत का फैसला: दुष्कर्म के आरोपीयों को हुई 20-20 साल की कैद

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल की कैद, जुर्माना भी

Pavan Malviya
Update: 2024-04-11 10:57 GMT

डिजिटल डेस्क, भोपाल। जान से मारने की धमकी देकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को जिला न्यायालय राजगढ़ के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कई धाराओं में 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी आलोक श्रीवास्तव तत्कालीन जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजगढ़ एवं जैनेन्द्र कुमार जैन वर्तमान जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की है।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि 28 दिसंबर 22 को पीड़िता ने अपने परिवार के साथ थाने में लिखित आवेदन दिया था। जिसमें उसने बताया था राजेश मालवीय ने दोस्त को मिलवाने के बहाने बुलाया और जान से मारने की धमकी देकर अपने दोस्त जगदीश के साथ जबरन मोटरसाईकल पर बिठाकर एक खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और दोनों उसे मोटरसाईकिल से जीरापुर बस स्टैन्ड पर छोड़कर भाग गये।

अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व कर आवश्यक विवेचना उपरांत प्रकरण विचारण हेतु तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अब्दुल कदीर मंसूरी राजगढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को उपरोक्त वर्णित दण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी आलोक श्रीवास्तव तत्कालीन जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजगढ़ एवं जैनेन्द्र कुमार जैन वर्तमान जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजगढ़ द्वारा की गई।

इन धाराओं में सुनाया फैसला

बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में फैसला सुनाते हुयेें अभियुक्त राजेश को धारा 3/4 पाॅक्सो एक्ट में 20 हजार एवं 4000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 5/6 में 20 वर्ष व 4000 अर्थदण्ड, 366 में 5 वर्ष कारावास 1000 रूपये अर्थदण्ड 506 भाग दो में 3 वर्ष कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा जगदीश को धारा 5/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 4,000/-रू धारा 366 में 5 वर्ष कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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