राजगढ: बहन के प्रेम विवाह से नाराज रिश्तेदारों ने की उसके पति की हत्या, आजीवन कारावास

Pavan Malviya
Update: 2024-02-10 21:11 GMT

डिजिटल डेस्क, भोपाल। बहन के प्रेम विवाह से खफा होकर नाबालिग सगे भाई तथा बालिग चचेरे भाईयों ने अपने बहन के पति की निर्मम हत्या की थी। मामले में शनिवार को जिला न्यायालय राजगढ़ के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीष राजगढ सचिन द्विवेदी अहम फैसला सुनाते हुयेे आरोपीगण लोकेश, प्रेमसिंह को धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 2000/- रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी आलोक श्रीवास्तव राजगढ़ ने की है।

जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मृतक को उसके शरीर के मर्म स्पर्शी भागों पर 10 से अधिक गंभीर चोटें थी। घटना 5 मार्च 23 की है। मृतक लखन ने गांव के राधेश्याम राठौर के गेंहू थ्रेशर से निकालकर घर में रखने का ठेका लिया हुआ था। गेंहू की ट्राली खाली करके लाैटते नाबालिग भाई ने देशी कट्टे से मृतक पर फायर किया, तो मृतक ट्रेक्टर को छोड़कर भागने लगा तो चचेरे भाई लोकेश ने हाथ में लिये लोहे के सब्बल से उसके सिर में मारी तो मृतक वही गिर पडा फिर चाचा प्रेमसिंह ने लाठी से और बाल अपचारी ने उल्टे देशी कट्टे से उसके सिर में मारी फिर प्रेमसिह ने पत्थर ओर लोकेश ने सब्बल से मेरे भाई मृतक के सिर व चेहरे पर मारी फिर बाल अपचारी नें लोकेश से लोहे का सब्बल लेकर मृतक के सिर में मारा ओर गर्दन में सब्बल घुसेड दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

बता दें कि घटना के करीब 1 साल पहले मृतक ने अपचारी बालक की बड़ी बहन से प्रेम विवाह किया था। इसी बात की रंजिश पर से बाल अपचारी, लोकेश, प्रेमसिंह ने मृतक की हत्या की है। उक्त रिपोर्ट की कायमी थाना माचलपुर में पंजीबद्ध की गई।

मृतक की पत्नी ने भी अपनी जान दे दी

मृतक की पत्नी इस बात से बहुत दुखी थी की उसके भाई और परिवार के लोगों ने मिलकर उसके पति की नृशंस हत्या की है। इस बात से दुखी होकर मृतिका ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी।

इनका कहना है

इस केस में मृतक की क्रूरता पूर्वक हत्या करना प्रमाणित होने से फांसी की सजा कराने हेतु अपील की जाएगी- आलोक श्रीवास्तव, जिला अभियोजन अधिकारी, राजगढ़

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