पुलिस कर्मी पर हमले के आरोपियों को सजा

मौके पर बाल विवाह रोकने हेतु नाबालिक के माता-पिता को समझाईश दे रहा था

Safal Upadhyay
Update: 2023-07-11 14:06 GMT

डिजिटल डेस्क,शहडोल।

बाल विवाह रोकने पहुंचे पुलिस कर्मियों पर हमले के आरोपियों को न्यायालय द्वारा 1-1 वर्ष की सजा सुनाई गई है। न्यायालय मधुसूदन जंघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेंणी द्वारा थाना गोहपारू के अपराध में आरोपीगण राधिका सिंह, महेन्द्र सिंह एवं नरेश सिंह तीनों निवासी ग्राम सुड़वार को 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 300-300 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन के अनुसार थाना गोहपारू के आरक्षक रोहित कुमार यादव को 6 मई 2017 को रात्रि ड्यूटी के समय इवेंट आया कि ओमकार सिंह अपनी नाबालिक लडकी की शादी कर रहा है। मौके पर बाल विवाह रोकने हेतु नाबालिक के माता-पिता को समझाईश दे रहा था तभी आरोपीगण आए और हमला कर दिया। रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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