प्रेमिका से समझौते के बाद जेल से रिहा हुए अरमान कोहली, लगा दो लाख का जुर्माना  

प्रेमिका से समझौते के बाद जेल से रिहा हुए अरमान कोहली, लगा दो लाख का जुर्माना  

Tejinder Singh
Update: 2018-06-15 13:48 GMT
प्रेमिका से समझौते के बाद जेल से रिहा हुए अरमान कोहली, लगा दो लाख का जुर्माना  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता अरमान कोहली पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। साथ ही मुंबई सेंट्रल जेल के अधिकारियों को कोहली को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने जुर्माने की दो लाख रुपए की रकम में से एक लाख रुपए टाटा अस्पताल और  एक लाख रुपए नेशनल एसोसिएशन फार ब्लाइंड के कार्यालय में जमा करने के लिए कहा है।

कोहली के खिलाफ उनकी प्रेमिका निरु रंधावा ने सांताक्रुज पुलिस स्टेशन में मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। कोहली ने खुद के खिलाफ इस मामले को लेकर दर्ज FIR को रद्द किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कोहली ने दावा किया था कि उसने अपनी प्रेमिका के साथ समझौते कर सारा विवाद निपटा लिया है। इसलिए मेरे खिलाफ दर्ज मामले को रद्द किया जाए।

शुक्रवार को जस्टिस आरएम सावंत व जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे की बेंच के सामने कोहली की याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान कोहली ने हलफनामा दायर कर अपने कृत्य को लेकर खेद व पश्चाताप व्यक्त किया और अदालत को आश्वस्त किया कि वह भविष्य में दोबारा ऐसा कृत्य नहीं करेगा। बेंच ने कहा कि हम आशा करते है कि कोहली ने जो कुछ भी हलफनामे में कहा है, उसका वह पूरी तरह से पालन करेंगे। इससे पहले कोहली की वकील ने मामले की शिकायतकर्ता रंधावा को मुआवजे के रुप में दो चेक प्रदान किए। मुआवजे की रकम कितनी थी इसका अदालत में खुलासा नहीं किया गया।

इससे पहले कोहली के खिलाफ मामला दर्ज करने वाली उनकी प्रेमिका रंधावा ने कहा कि हमने आपसी समझौते के तहत अपने विवाद सुलझा लिए हैं। ऐसे में यदि मेरी शिकायत को रद्द किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ती नहीं है। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद बेंच ने कहा कि अब इस मामले को प्रलंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए हम मामले को रद्द करते है। इससे पहले बेंच ने कोहली पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

 

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