किराएदार ने किया रणबीर पर केस, रेंट अग्रीमेंट फॉलो न करने का लगाया आरोप

किराएदार ने किया रणबीर पर केस, रेंट अग्रीमेंट फॉलो न करने का लगाया आरोप

Bhaskar Hindi
Update: 2018-07-20 18:25 GMT
किराएदार ने किया रणबीर पर केस, रेंट अग्रीमेंट फॉलो न करने का लगाया आरोप

डिजिटल डेस्क, मुंबई। संजू की सफलता का जश्न मना रहे बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मामला उनके पुणे के एक अपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। दरअसल रणबीर ने 2 अक्टूबर 2016 को पुणे में कल्याण नगर के ट्रंप टावर्स में एक अपार्टमेंट खरीदकर इसे शीतल सूर्यवंशी को किराए से दिया था। शीतल ने हाल ही में रणबीर पर रेंटल अग्रीमेंट फॉलो ना करने का आरोप लगाते हुए केस किया है। पुणे की सिविल कोर्ट में किराएदार ने लगभग 50 लाख का केस रणबीर पर किया है।

बिना पूर्व सूचना के घर से निकाला
शीतल सूर्यवंशी ने आरोप लगाया है कि मकान मालिक रणबीर ने रेंट अग्रीमेंट का समय खत्म होने से पहले ही उन्हें घर से निकाल दिया। शीतल के कहे मुताबिक उनके और रणबीर के बीच हुआ रेंट अग्रीमेंट 12 महीने के लिए था जिसमें शीतल को घर के लिए हर माह 4 लाख रुपए किराया देना था। इन 12 महीनें के पूरा हो जाने के बाद ये वैल्यू 4 लाख 20 हजार रुपए हो जानी थी। लेकिन इस अग्रीमेंट के 11 माहीने बाद ही रणबीर ने बिना कोई पूर्व सूचना दिए घर खाली करने को कह दिया। इसके खिलाफ अब शीतल ने सिविल कोर्ट में 1.8 लाख रुपए की ब्याज के साथ कुल 50.40 लाख को केस किया है।

24 लाख रुपए का दिया था डिपॉजिट
शीतल ने ये भी कहा कि हर महीने 4 लाख देने के अलावा उन्होंने मकान मालिक को 24 लाख रुपए का डिपॉजिट भी दिया था। इस मामले में पुणे की सिविल कोर्ट ने केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि किराएदार ने रणबीर पर 50 लाख का केस तो किया ही है, इसके अलावा उन्होंने केस की वजह से हुई परेशानिशों के लिए 1.08 लाख ब्याज भी मांगा है। शीतल का आरोप है कि इस केस की वजह से उन्हें और उनके परिवार को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी हैं जिसके लिए उन्हें हर्जाना चाहिए।

क्या कहना है रणबीर का?
वहीं केस की दूसरी पार्टी यानि रणबीर ने इन आरोपों को सरासर झूठा और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि किसी ने शीतल सूर्यवंशी से मकान खाली करने को नहीं कहा था। उन्होंने अपनी मर्जी से घर खाली किया और 3 महीने का किराया भी नहीं दिया जिसे उसके द्वारा जमा किए गए डिपॉजिट में से काट लिया गया है। रणबीर ने कहा कि रेंट अग्रीमेंट में साफ-साफ लिखा है कि घर 12 महीनों के लिए अलॉट किया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को पुणे में होगी। 

 

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