कॉमेडी शो के दौरान अभद्र भाषा बोलकर फंसे रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर

कॉमेडी शो के दौरान अभद्र भाषा बोलकर फंसे रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर

Tejinder Singh
Update: 2018-03-13 13:47 GMT
कॉमेडी शो के दौरान अभद्र भाषा बोलकर फंसे रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित तौर पर कॉमेडी शो के दौरान अभद्र भाषा और फूहड़ टिप्पणी के मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता रणबीर सिंह और अर्जुन कपूर को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। इसलिए अब दोनों को पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करने के लिए हाजिर होना पड़ सकता हैं। सिंह और कपूर ने खुद के खिलाफ पुणे और मुंबई में दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मंगलवार को जस्टिस आर. एम सावंत व जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच के सामने दोनों की याचिका सुनवाई के लिए आई।

बयान दर्ज करने के लिए समन जारी
सुनवाई के दौरान सिंह के वकील ने कहा कि पुलिस ने उनके मुवक्किल को बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया है। इस समन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले के अन्य आरोपियों को राहत दी है। याचिका में रणवीर सिंह ने कहा है कि उनके खिलाफ गलत इरादे से शिकायत की गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले को गलत तरीके से समझा है। AIB के प्रसारण के समय ही साफ किया गया था कि AIB वयस्कों के लिए है। इस संबंध में अस्वीकरण भी जारी किया गया था। इस मामले को लेकर किसी दर्शक ने शिकायत नहीं की है। इसलिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द किया जाए।

मामले की सुनवाई 3 अप्रैल तक स्थगित
सिंह और कपूर के खिलाफ गिरगांव कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौड़कर की शिकायत पर गौर करने के बाद ताड़देव पुलिस स्टेशन को 2015 में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। पुलिस ने सिंह व कपूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया है। बेंच के सामने शिकायतकर्ता के वकील आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि उन्हें इस मामले से जुड़ी याचिका की प्रति नहीं मिली है। इस पर बेंच ने सिंह व कपूर को अंतरिम राहत देने से इंकार करते हुए मामले की सुनवाई 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि साल 2014 में AIB शो का आयोजन किया गया था।

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