रिया चक्रवर्ती को एक साल बाद मिली बड़ी राहत, बैंक खाता हुआ डीफ्रीज, कोर्ट ने लौटाए गैजेट्स

सुशांत सिंह राजपूत केस रिया चक्रवर्ती को एक साल बाद मिली बड़ी राहत, बैंक खाता हुआ डीफ्रीज, कोर्ट ने लौटाए गैजेट्स

Neha Kumari
Update: 2021-11-10 09:16 GMT
रिया चक्रवर्ती को एक साल बाद मिली बड़ी राहत, बैंक खाता हुआ डीफ्रीज, कोर्ट ने लौटाए गैजेट्स

डिजिटल डेस्क, मुंबई। रिया चक्रवर्ती का बैंक खाता वापस से चालू कर दिया गया है और उनके गैजेट्स को मुंबई की एक अदालत ने वापस लौटा दिए है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत एक विशेष अदालत ने रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों को डीफ्रीज करने का आदेश दिया है। पिछले साल जून में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स मामले में बुक किए जाने के बाद पिछले साल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था।

रिया ने दी थी याचिका
अपने बैंक खातों को वापस से चालू करने के लिए रिया चक्रवर्ती ने एक याचिका दी थी, इसमें उन्होंने ने कहा है कि, "पेशे से वह एक अभिनेत्री हैं और "एनसीबी ने बिना किसी कारण के 16 सितंबर 2020 से उनके बैंक खातों और एफडी को फ्रीज कर दिया है,  और उन्होंने कहा कि उनके कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने और जीएसटी भुगतान सहित विभिन्न कर देनदारियों को पूरा करने के लिए बैंक खाते के संचालन की काफी जरूरत पड़ती है। वह और उनका भाई बैंक खातों में जमा राशि से अपनी जीविका चलाते हैं, इसलिए उन्हें वापस चालू कर दिया जाना चाहिए।’

एनसीबी ने किया याचिका को विरोध
एनसीबी का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक अतुल सरपांडे ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि मामले में वित्तीय जांच चल रही है और यह अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरपांडे ने कहा कि अगर खातों को डीफ्रीज किया गया, तो इससे जांच में बाधा आएगी। बैंक खातों को डीफ्रीज करने के बाद हो सकता है कि बची हुई राशि का इस्तेमाल ड्रग माफिया और ड्रग से संबंधित कार्यों में किया जाए। इसलिए उन्होंने आवेदन को खारिज करने की मांग की। हालांकि, मामले में जांच अधिकारी का कहाना है कि मामले को अदालत पर छोड़ देना चाहिए।

विशेष न्यायाधीश ने दिए डीफ्रीज के आदेश
विशेष न्यायाधीश डीबी माने ने कहा, "जांच अधिकारी के जवाब से ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती के बैंक खातों और एफडी को डीफ्रीज करने के लिए एनसीबी की ओर से कोई कड़ी आपत्ति नहीं है।" न्यायाधीश ने आगे कहा, "ऐसी परिस्थितियों में, चक्रवर्ती अपने बैंक खातों और एफडी को शर्तों के अधीन चलाने की हकदार है,  वहीं कहा गया है कि मामले की सुनवाई और मुकदमा खत्म करने के बाद, वह शेष राशि का भुगतान करेंगी, जैसा कि 16 सितंबर, 2020 को संबंधित खाते में दिखाया गया है, आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक आदेश भी पारित किए जा सकते हैं।"

गैजेट्स के लिए दी याचिका 
दूसरे याचिका में, रिया चक्रवर्ती ने उनके गैजेट, मैकबुक प्रो ऐप्पल लैपटॉप और ऐप्पल आईफोन को वापस करने की मांग की। अतुल सरपांडे ने कहा कि सामग्री को जब्त कर प्रयोगशाला भेज दिया गया है और अब उन्हें प्रयोगशाला से वापस कर दिया जाएगा। वहीं बताया गया कि जांच अधिकारियों ने पहले ही रिया को अपने गैजेट्स वापस लेने के लिए सूचित कर दिया है। अदालत द्वारा आदेश दिया गया है कि सत्यापन और पहचान के बाद गैजेट्स को "सुपुर्तनामा " पर रिया को लौटा दिया जाए और क्षतिपूर्ति बांड को 1,00,000 रुपये किया जाए।


 

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