सुभाष घई को फिल्मसिटी में साढ़े पांच एकड़ जमीन, कोर्ट पहुंचा मामला 

सुभाष घई को फिल्मसिटी में साढ़े पांच एकड़ जमीन, कोर्ट पहुंचा मामला 

Tejinder Singh
Update: 2018-09-25 16:50 GMT
सुभाष घई को फिल्मसिटी में साढ़े पांच एकड़ जमीन, कोर्ट पहुंचा मामला 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। फिल्म निर्माता सुभाष घई की संस्था व्हिसलिंग वूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड को मुंबई के गोरेगांव स्थिति दादासाहब फालके फिल्म सिटी में साढ़े पांच एकड़ जमीन किराया करार पर देने के फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने कोर्ट के फैसले के अधीन रहकर भूखंड देने की अनुमति दी है। 

सरकार का कहना है कि संस्थान फिल्म, टेलीविजन और अन्य कला माध्यमों में गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। संस्था का कामकाज टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस अभिमत (डीम्ड) विश्वविद्यालय के माध्यम से होता है। इसलिए जितने क्षेत्र में संस्था का निर्माण कार्य किया गया है। केवल उतने ही क्षेत्र की जगह को किराया करार पर देने का फैसला किया गया है। इसके लिए शिक्षा संस्थाओं को जगह देने के प्रचलित नीति को लागू किया गया है। 

महाराष्ट्र फिल्म, रंगभूमि और सांस्कृतिक विकास महामंडल और गोरेगांव फिल्म सिटी के बीच हुए करार के जरिए साल 2000 में व्हिसलिंग वूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड प्रशिक्षण संस्था बनाई गई थी। इस फिल्म संस्थान को तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की आघाड़ी सरकार ने 20 एकड़ भूखंड दिया था। जिसके बाद भूखंड आवंटन के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने घई की संस्था को जमीन लौटाने का आदेश दिया था।  
 

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