1 जुलाई से यहां WhatsApp, Facebook इस्तेमाल करने पर देना होगा टैक्स

1 जुलाई से यहां WhatsApp, Facebook इस्तेमाल करने पर देना होगा टैक्स

Bhaskar Hindi
Update: 2018-06-02 06:42 GMT
1 जुलाई से यहां WhatsApp, Facebook इस्तेमाल करने पर देना होगा टैक्स
हाईलाइट
  • यह कर एक जुलाई से प्रभावी होगा।
  • युगांडा ने गॉसिप पर रोक लगाने और राजस्व हासिल करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक
  • व्हाट्सएप
  • वाइबर और ट्विटर यूजर्स पर टैक्स लगाने का विवादस्पद फैसला किया है।
  • नए उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक के मुताबिक इन सोशल मीडिया मंचों का प्रयोग करने वाले पर प्रत्येक दिन 200 शिलिंग (0.05 डॉलर) की दर से जुर्माना लगेगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। युगांडा ने गॉसिप पर रोक लगाने और राजस्व हासिल करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, वाइबर और ट्विटर यूजर्स पर टैक्स लगाने का विवादस्पद फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स से यह जानकारी मिली है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, “नए उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक के मुताबिक इन सोशल मीडिया मंचों का प्रयोग करने वाले पर प्रत्येक दिन 200 शिलिंग (0.05 डॉलर) की दर से जुर्माना लगेगा। यह कर एक जुलाई से प्रभावी होगा।”

 

 

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सोशल मीडिया कानून में बदलाव के लिए पहल करने वाले देश के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने मार्च में कहा था कि सोशल मीडिया फालतू की बातचीत और अफवाहों (गॉसिप) को बढ़ावा देता है। वित्तमंत्री माटिया कासैजा को लिखे पत्र में मुसेवेनी ने जोर देकर कहा कि सोशल मीडिया से प्राप्त कर से देश में गपशप और अफवाहों (गॉसिपिंग) के दुष्प्रभावों से निपटने में मदद मिलेगी।

 

 

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इसके साथ ही इससे देश के बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज को चुकाने में भी मदद मिलेगी। नए कानून में यह प्रावधान भी किया गया है कि मोबाइल से धन के लेन-देन के कुल योग पर भी एक फीसदी कर देना होगा। यूगांडा में 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के मौके पर राष्ट्रपति मुसेवेनी ने इस पर रोक लगा दी थी और कहा था कि ‘ऐसा झूठ को फैलने से रोकने के लिए’ किया गया है।

 

 

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