कोविंद ने तीन-तलाक विधेयक को मंजूरी दी (लीड-1)

कोविंद ने तीन-तलाक विधेयक को मंजूरी दी (लीड-1)

IANS News
Update: 2019-08-01 07:30 GMT
कोविंद ने तीन-तलाक विधेयक को मंजूरी दी (लीड-1)
हाईलाइट
  • तीन-तलाक या मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक
  • 2019 संसद के दोनों सदनों में पहले ही पारित हो चुका है
  • राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को तीन-तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी
  • जिसके अंतर्गत सिर्फ तीन बार तलाक बोल कर तत्काल तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया है जिसके लिए तीन साल तक की सजा दी जा सकती है
नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को तीन-तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके अंतर्गत सिर्फ तीन बार तलाक बोल कर तत्काल तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया है जिसके लिए तीन साल तक की सजा दी जा सकती है।

तीन-तलाक या मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 संसद के दोनों सदनों में पहले ही पारित हो चुका है।

लोकसभा में यह विधेयक विपक्ष के विरोध के बावजूद 25 जुलाई को पारित हो गया था। विपक्ष की मांग थी कि पारित करने से पहले एक स्टैंडिंग कमेटी द्वारा इसकी समीक्षा हो।

इसके बाद मंगलवार को यह विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया। उच्च सदन में बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार विधेयक पारित कराने में सफल रही।

--आईएएनएस

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