अलवर रेप केस : सात महीने की दुधमुंही बच्ची से रेप के दोषी को फांसी की सजा

अलवर रेप केस : सात महीने की दुधमुंही बच्ची से रेप के दोषी को फांसी की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2018-07-21 15:31 GMT
अलवर रेप केस : सात महीने की दुधमुंही बच्ची से रेप के दोषी को फांसी की सजा
हाईलाइट
  • मामला राजस्थान में अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके का है।
  • रेप के इस मामले में अलवर की स्पेशल कोर्ट ने आरोपित पिंटू भराड़ा को फांसी की सजा सुनाई है।
  • सात महीने की दुधमुंही बच्ची को घर से किडनेप कर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।

डिजिटल डेस्क, अलवर। सात महीने की दुधमुंही बच्ची को घर से किडनेप कर उसके साथ रेप करने वाले दोषी को स्थानीय कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मामला राजस्थान में अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके का है। रेप के इस मामले में अलवर की स्पेशल कोर्ट ने आरोपित पिंटू भराड़ा को फांसी की सजा सुनाई है।

इस मामले में जस्टिस जगेंद्र अग्रवाल ने मात्र 22 कार्य दिवस में आरोपित को सभी धाराओं में दोषी मानते हुए दोषी करार दिया है। राजस्थान का यह पहला मामला है, जिसमें मात्र 2 माह और 11 दिन में आरोपी को सजा सुना दी गई। सजा सुनाते समय जस्टिस अग्रवाल ने ऐसे मामलों में कठोर कानून बनाने के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि जागरूकता की जरूरत है।

 

 

क्या है मामला?
यह मामला गत 9 मई का है। लक्ष्मणगढ़ इलाके में हुई वारदात के समय पीड़ित बच्ची की मां पानी लेने गई हुई थी। इस दौरान वह सात माह की बेटी को अपनी दृष्टिहीन जिठानी के पास छोड़कर गई थी। इसी दौरान 19 वर्षीय पिंटू भराड़ा दृष्टिहीन ताई की गोद से 7 माह की बच्ची को छीनकर ले गया था। इसके बाद गांव के जोहड़ के पास ले जाकर मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसी दौरान ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था।

 

 

घटना के बाद 10 मई को पुलिस थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया गया। इसके बाद पुलिस 18 मई को पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया। कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई करते हुए 22 कार्य दिवस में आरोपित को फांसी की सजा सुना दी।

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