IT रिटर्न और PAN के लिए आधार ही चलेगा

IT रिटर्न और PAN के लिए आधार ही चलेगा

Bhaskar Hindi
Update: 2017-06-10 13:42 GMT
IT रिटर्न और PAN के लिए आधार ही चलेगा

टीम डिजिटल, नई दिल्ली. अब 1 जुलाई से आप आधार कार्ड के बिना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फ़ाइल नहीं कर पाएंगे. इतना ही नहीं नया पैन कार्ड नंबर लेने के लिए भी अब आधार कार्ड जरूरी होगा. केंद्र सरकार के हवाले से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी ) ने शनिवार को यह साफ़ किया है कि इससे जुड़े शीर्ष अदालत के पूर्व फैसले में केवल उन लोगों को राहत मिली है जिनके पास पहले से आधार कार्ड नहीं हैं.

इसके लिए सीबीडीटी ने 3 अहम बिंदुओं को सामने रखा हैं. पहला जुलाई से अब आइटी रिटर्न दाखिल करते समय आधार की जानकारी देना अनिवार्य है. दूसरा नया पैन कार्ड बनवाते समय भी अब आधार नंबर देना जरूरी होगा. तीसरा शीर्ष अदालत का फैसला केवल उनके लिए फौरी राहत है जिनके पास अभी आधार नहीं हैं. 

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