जीवन और मरण का सुबूत बना 'Aadhaar'
जीवन और मरण का सुबूत बना 'Aadhaar'
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आपका आधार कार्ड अब आपके जीने और मरने का सुबूत होगा। अब डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी आधार नम्बर अनिवार्य होगा। यह आदेश गृहमंत्रालय ने शुक्रवार को जारी किया है। आदेश के अनुसार, 1 अक्टूबर से डेथ सर्टिफिकेट के लिए आधार नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज कराना होगा, आधार नंबर के बिना डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।
सभी सरकारी योजनाओं में आधार अनिवार्य करने पर बहस अभी जारी ही है कि केन्द्र सरकार ने आधार नंबर को लेकर यह एक बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने पैन कार्ड बनवाने समेत कई योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
गृह मंत्रालय का कहना है कि इस कदम से फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि इस बारे में कोई भी गलत जानकारी देना अपराध माना जाएगा। खास बात यह कि मृतक के डेथ सर्टिफिकेट के लिए मृतक के आधार नम्बर के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों का आधार नम्बर भी दर्ज कराना होगा। जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय को छोड़कर यह नियम पूरे देश में लागू होगा।