30 जून तक आधार नहीं तो राशन नहीं

30 जून तक आधार नहीं तो राशन नहीं

Bhaskar Hindi
Update: 2017-06-10 09:39 GMT
30 जून तक आधार नहीं तो राशन नहीं

टीम डिजिटल, नई दिल्ली. भारत सरकार ने 30 जून से सभी राशन दुकानों पर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कह दिया है कि यदि 30 जून तक आधार कार्ड नहीं बनवाया तो राशन नहीं मिलेगा. ऐसा खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.4 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी को सही तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए किया गया है. खाद्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जन वितरण प्रणाली में लीकेज और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए डिजिटलीकरण जरूरी है.

सरकार ने साथ ही जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें 30 जून तक इसके लिए आवेदन करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर 30 जून के बाद उन्हें राशन का खाद्यान्न नहीं मिल पाएगा. खाद्य और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत सरकार हर व्यक्ति को हर महीने एक से तीन रुपये प्रतिकिलो खाद्यान्न उपलब्ध कराती है. पिछले साल नवंबर में देशभर में यह कानून लागू हो गया और इसके तहत करीब 80 करोड़ लोग आते हैं.

अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आठ फरवरी से लागू होगी. आधार नंबर मिलने तक लाभार्थियों को खाद्यान्न लेने के लिए राशन कार्ड और आधार के आवेदन की पर्ची के साथ आठ पहचान दस्तावेजों में किसी एक को दिखाना होगा.

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