SC ने कांग्रेस को दिया झटका, खारिज हुई VVPAT का EVM से मिलान वाली अर्जी

SC ने कांग्रेस को दिया झटका, खारिज हुई VVPAT का EVM से मिलान वाली अर्जी

Bhaskar Hindi
Update: 2017-12-15 11:33 GMT
SC ने कांग्रेस को दिया झटका, खारिज हुई VVPAT का EVM से मिलान वाली अर्जी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार नजर आ रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट (SC) ने भी कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका दिया है। SC ने पार्टी की एक अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें पार्टी ने गुहार लगाई थी कि कम से कम 25 फीसदी वीवीपीएटी (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) वोटों का मिलान ईवीएम से कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं।

SC में वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने पार्टी का पक्ष रखा। कांग्रेस की ओर से दाखिल याचिका पर अविलंब सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। SC ने सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी एक दल की चिंताओं को दूर करने के लिए अदालत चुनाव आयोग के कामकाज में दखल नहीं दे सकती है। SC ने कहा कि कांग्रेस की अर्जी में कोई मेरिट नहीं है, लेकिन गुजरात कांग्रेस चाहे तो चुनाव सुधार को लेकर रिट याचिका दाखिल कर सकती है।

गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतगणना से पहले सर्वे एजेंसियों ने गुरुवार को अपने-अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं। सभी एग्जिट पोल्स के अनुसार दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। गुजरात में कांग्रेस पिछले 22 वर्षों से सत्ता से बाहर है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। जबकि दोनों ही राज्यों के लिए मतगणना 18 दिसंबर को की जाएगी।

गौरतलब है कि ईवीएम पर सवाल उठने के बाद उसमें वीवीपीएटी की व्यवस्था की गई, ताकि मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सकें। ईवीएम को लेकर कई राजनीतिक दल पूर्व में भी सवाल उठा चुके हैं। इसके बावजूद कांग्रेस इसको लेकर अदालत पहुंच गई। साथ ही मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोड शो करने के मामले को कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की थी।

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