डीके शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जमानत, बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे देश

डीके शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जमानत, बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे देश

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-23 09:26 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस के नेता और विधायक डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें 25 लाख रुपए के बेल बॉन्ड और दो श्योरिटीज के साथ ये जमानत दी गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि शिवकुमार कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकते। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। डीके शिवकुमार को मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था। वह ज्यूडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल में बंद है। 

 

 

शिवकुमार को जमानत मिलने से पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सुबह तिहाड़ जेल पहुंची थी। यहां उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार से मुलाकात की। सोनिया के साथ कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष ने शिवकुमार की सेहत की जानकारी ली और कुछ देर बात की। 

2 अगस्त, 2017 को बेंगलुरु, कनकपुरा और नई दिल्ली में शिवकुमार के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था। इस छापेमारी में 8.5 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी जब्त की गई और इसके स्रोत पर कोई सबूत नहीं मिला। इसी आधार पर ईडी ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिवकुमार की गिरफ्तारी को बदले की राजनीति बताया था। उन्होंने कहा था "डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी बदले की राजनीति का एक और उदाहरण है। ईडी/सीबीआई का इस्तेमाल करके सरकार चुनिंदा व्यक्तियों को निशाना बना रही है।"

अपनी गिरफ्तारी को लेकर डीके शिवकुमार ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा था, "मैं बीजेपी के दोस्तों को बधाई देता हूं, वो आखिरकार मुझे गिरफ्तार करने के मिशन में कामयाब हो गए। मेरे खिलाफ आईटी और ईडी के केस राजनीति से प्रेरित हैं। मैं बीजेपी की बदले की भावना की राजनीति का शिकार हूं।"

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