अब पुलिस को नहीं दिखाने होंगे DL और गाड़ी के कागजात, फोन पर ही बन जाएगी बात

अब पुलिस को नहीं दिखाने होंगे DL और गाड़ी के कागजात, फोन पर ही बन जाएगी बात

Bhaskar Hindi
Update: 2018-08-10 04:25 GMT
हाईलाइट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आरसी ऑनलइन पेश कर सकते हैं।
  • यात्रा के दौरान नहीं रखने होंगे कागजात।
  • सरकार की पहल मान्य होंगे ई- डॉक्यूमेंट।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब आपको यात्रा के दौरान अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे अन्य जरूरी कागजात नहीं रखने पड़ेंगे। आप इनमें से कोई भी कागजात मांगे जाने पर अपने फोन में ही डिजिलॉकर के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जैसे गाड़ी के दूसरे डॉक्यूमेंट पेश कर पाएंगे। सरकार ने इसको लेकर गाइडलान जारी करते हुए राज्यों को निर्देश दिए हैं कि इलेक्ट्रानिक रूप में डिजिलॉकर या एम परिवहन प्लेटफॉर्म के जरिये पेश ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या अन्य डॉक्यूमेंट को मान्य करें। आम लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस से पहले ये एक अच्छी खबर है।

 

 

ई- डॉक्यूमेंट को वैध नही मानती थी पुलिस
आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों में सरकार को यह शिकायत मिली थी की पुलिस ई डॉक्यूमेंटस को वैध नहीं मानती, जिसके चलते सभी कागजात होने के बावजूद भी चालान भरना पड़ता है। शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए  ई- डॉक्यूमेंट को वैध मानने का नॉटिफिकेशन  जारी कर दिया है। 
 

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