ईडी ने फर्जी मुद्रा मामले में 4.6 करोड़ मूल्य की संपत्ति जब्त की

ईडी ने फर्जी मुद्रा मामले में 4.6 करोड़ मूल्य की संपत्ति जब्त की

IANS News
Update: 2020-01-31 16:30 GMT
ईडी ने फर्जी मुद्रा मामले में 4.6 करोड़ मूल्य की संपत्ति जब्त की
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नई दिल्ली, 31 जनवरी (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी मुद्रा मामले की जांच के सिलसिले में असदुल्ला बिश्वास की 4.67 करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्तियों को जब्त किया है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि एजेंसी ने चल व अचल संपत्तियों को जब्त किया है। इसमें बैंक खाते, वाहन, निर्माण उपकरण, कई भूखंड और आवासीय फ्लैट शामिल है, जिनका कुल मूल्य 4.67 करोड़ रुपये है। इन्हें फर्जी भारतीय मुद्रा मामले में धनशोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत जब्त किया गया है।

ईडी ने फर्जी नोट मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत एनआईए द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर बिस्वास और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है।

ईडी ने दावा किया कि जांच के दौरान, 34 प्राथमिकी और 27 आरोप पत्र व एक अभियोजन शिकायत बिस्वास और अन्य के खिलाफ प्राप्त की गई। इसे विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे एनआईए, एनसीबी व मालदा पुलिस दर्ज किया गया था। इसमें पाया गया कि आरोपी गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है और उसके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

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