अब रिटायरमेंट के दिन ही मिलेगा पीएफ और पेंशन, EPFO के निर्देश

अब रिटायरमेंट के दिन ही मिलेगा पीएफ और पेंशन, EPFO के निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-20 10:24 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। कर्मचारी के रिटायरमेंट के दिन ही उसके पेंशन संबंधी लाभ देने होंगे। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सभी फील्ड कार्यालयों को पहले ही निर्देश जारी कर चुका है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बुधवार को राज्यसभा में अपने लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

दत्तात्रेय ने कहा कि ईपीएफओ की ओर से पीएफ का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन ही करने का निर्देश जारी किया जा चुका है। फील्ड कार्यालयों को ईपीएफ स्कीम और ईपीएस (कर्मचारी पेंशन स्कीम) के सदस्यों को पेंशन संबंधी लाभों को भी उसी दिन उपलब्ध कराना होगा।

श्रम मंत्री से यह पूछा गया था कि क्या सरकार ने पीएफ/ईपीएफ और ग्रैच्युटी का भुगतान रिटायरमेंट के दिन ही करने का फैसला लिया है। दत्तात्रेय ने कहा कि जहां तक ग्रैच्युटी का सवाल है तो नियोक्ता के लिए नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के दिन से 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान करना अनिवार्य है। जून, 2014 में सरकार ने यह फैसला लिया था कि कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन भुगतान का आदेश मिल जाए ताकि परेशानी के बिना वह सम्मान की जिंदगी जी सके।

 

Similar News