कठुआ गैंगरेप: दोषी वकीलों के रद्द होंगे लाइसेंस, जांच के लिए बनी 5 सदस्यीय टीम

कठुआ गैंगरेप: दोषी वकीलों के रद्द होंगे लाइसेंस, जांच के लिए बनी 5 सदस्यीय टीम

Bhaskar Hindi
Update: 2018-04-15 11:53 GMT
कठुआ गैंगरेप: दोषी वकीलों के रद्द होंगे लाइसेंस, जांच के लिए बनी 5 सदस्यीय टीम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आठ साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और मर्डर के मामले में दोषी पाए जाने वाले वकीलों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने पांच सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने रविवार को इस बात की जानकारी दी।

मनन मिश्रा के मुताबिक, "बैठक में हम लोगों ने फैसला लिया कि 5 सदस्यीय टीम इस केस की जांच करेगी। यह टीम कठुआ और जम्मू जाकर लोगों से बार असोसिएशन की प्रणाली के बारे में बात करेगी।" उन्होंने कहा, "समिति अपनी रिपोर्ट हमें सौंपेगी, जिसे हम 19 को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त 2 दिनों का समय देने की अपील करेंगे। हमने जम्मू बार असोसिएशन को तत्काल हड़ताल समाप्त करने का आदेश दिया है।"

मीडिया से बात करते हुए मनन कुमार मिश्रा ने कहा, "इस मामले में अगर कोई वकील दोषी पाया जाता है, तो हमारे पास उसके लाइसेंस को आजीवन रद्द करने का अधिकार है।"

गौरतलब है कि बार असोसिएशन कठुआ ( बाक ) ने बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले के आठ आरोपियों का मुफ्त में मुकदमा लड़ने का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। बाक अध्यक्ष कीर्ति भूषण ने शनिवार को कहा, "हमने इस मामले में मुफ्त में मुकदमा लड़ने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है।आरोपी किसी भी व्यक्ति की सेवा लेने और अदालत में अपना बचाव करने के अधिकार का इस्तेमाल करने को स्वतंत्र हैं।" 

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