Coronavirus: लॉकडाउन में यात्रा करने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारनटाइन में रखने के निर्देश

Coronavirus: लॉकडाउन में यात्रा करने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारनटाइन में रखने के निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2020-03-29 12:08 GMT
Coronavirus: लॉकडाउन में यात्रा करने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारनटाइन में रखने के निर्देश
हाईलाइट
  • केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस के संक्रमन को रोकने के लिए रविवार को ये निर्देश जारी किए
  • लॉकडाउन के दौरान यात्रा करने वाले सभी लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारनटाइन में रखा जाएगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान यात्रा करने वाले सभी लोगों को सरकारी सुविधाओं में 14 दिनों के लिए क्वारनटाइन में रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस के संक्रमन को रोकने के लिए रविवार को ये निर्देश जारी किए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "क्वारनटाइन के दौरान ऐसे व्यक्तियों की निगरानी के विस्तृत निर्देश राज्यों को जारी किए गए हैं।

बता दें कि लॉकडाउन के चलते कई प्रवासी मजदूर पैसों की तंगी और खाना न मिलने के चलते अपने घर वापस जा रहे हैं। ऐसे में कोरनावायरस का संक्रमण तेजी से फैल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाय है।

राज्य सरकार करें मजदूरों को भुगतान
सरकार ने जोर देकर कहा है कि राज्यों को शहर में प्रवासी मजदूरों को भुगतान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार ने यह भी कहा है कि ऐसे मजदूरों या छात्रों से घर का किराया नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे समय में जो मजदूरों से किराया मांग रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रवासी संकट पर भारी आलोचना के बाद, सरकार ने राज्यों को लॉकडाउन के सख्त कार्यान्वयन को लागू करने का निर्देश दिया। यहां तक ​​कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए भी कहा गया है।

सीमाओं को सील करने के दिए गए थे आदेश
इससे पहले निर्देश जारी किए गए थे कि जिला और राज्य की सीमाओं को प्रभावी रूप से सील किया जाए। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि शहरों या राजमार्गों पर लोगों की आवाजाही न हो। केवल माल की आवाजाही की अनुमति दी जानी चाहिए। बयान में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को इन निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया जाएगा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं।

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