#GST में संशोधन: स्कूल बैग्स, नोट बुक्स , मूवी टिकट हुए सस्ते

#GST में संशोधन: स्कूल बैग्स, नोट बुक्स , मूवी टिकट हुए सस्ते

Bhaskar Hindi
Update: 2017-06-12 10:06 GMT
#GST में संशोधन: स्कूल बैग्स, नोट बुक्स , मूवी टिकट हुए सस्ते
हाईलाइट
  • GST (वस्तु एवं सेवा कर) में सरकार ने कई बदलाव किए है. इससे स्कूल बैग
  • एक्सरसाइज बुक्स और मूवी टिकट सस्ते हो गए हैं
  • GST की दरें 28 से घटकर 12 फीसदी तक कम की गई हैं. उद्योग जगत ने जीएसटी परिषद के इस फैसले का स्वागत किया है
  • GST खासतौर से SME सेक्टर
  • यानी सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को फायदा पहुंचाएगा

दैनिक भास्कर न्यूज डेस्क, नई दिल्ली. देशभर में 1 जुलाई से लागू होने वाले GST (वस्तु एवं सेवा कर) में सरकार ने कई बदलाव किए है. इससे स्कूल बैग, एक्सरसाइज बुक्स और मूवी टिकट सस्ते हो गए हैं. इनके लिए GST की दरें 28 से घटकर 12 फीसदी तक कम की गई हैं. उद्योग जगत ने जीएसटी परिषद के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि ये खासतौर से SME सेक्टर, यानी सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को फायदा पहुंचाएगा.

जीएसटी दरें कम से स्कूली बच्चों के पेरेंट्स के चहरे पर खुशी दिखाई देगी. क्योंकि जिन वस्तुओं के दाम कम किए गए हैं उनमें से महत्वपूर्ण वस्तुओं की सूची में हैं- स्कूल बैक, एक्सरसाइज बुक्स शामिल की गई है. स्कूल बैग पर कर 28 से घटकर 18 फीसदी किया गया है. जबकि एक्सरसाइज बुक्स पर 18 फीसदी से कम होकर 12 फीसदी होगा. विभिन्न उद्योगों की मांग पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर केंद्र तथा राज्यों के अधिकार प्राप्त अधिकार प्राप्त मंच ने 66 तरह की वस्तुओं पर पहले निर्धारित टैक्स की दरों में संशोधन कर उन्हें कम रखने का फैसला लिया. जीएसटी में चार स्तर की, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें निर्धारित की गई हैं.

क्या होगा सस्ता

जीएसटी परिषद की 16वीं बैठक में वित्तमंत्री अरूण जेटली ने खुद कहा कि, काजू पर कर घटाकर उसे 12 से पांच फीसदी कर दिया गया है. भोजन एवं सब्जी उत्पाद जैसे पैकिंग वाले खाद्य पदार्थो यानी अचार, चटनी, केचप और इंस्टैंट भोजन मिश्रणों पर ऐतिहासिक रूप से रहे 18 फीसदी कर को घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया, क्योंकि इन वस्तुओं का आम आदमी उपयोग करता है. कटलरी पर कर 18 से घटकर 12 फीसदी हो जाएगा, जबकि कंप्यूटर प्रिंटर्स पर भी कर 28 से कम होकर 18 फीसदी हो जाएगा. इंसुलीन और अगरबत्ती पर कर घटकर 12 से पांच फीसदी होगा. जीएसटी के तहत सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को चार कर स्लैब की श्रेणी में रखा गया.

मनोरंजन का भी रखा ध्यान

साथ ही जेटली ने कहा कि मनोरंजन कर पर फिल्म उद्योग के आग्रह के बाद जीएसटी परिषद ने दो स्लैब संरचना वाले फिल्म टिकट का फैसला किया है. 100 रुपये से कम कीमत वाले मूवी टिकट पर 18 फीसदी कर होगा, जबकि इससे अधिक कीमत वाले टिकट पर 28 फीसदी कर लगेगा. हीरा, चमड़ा, वस्त्र, आभूषण और छपाई जैसे सेक्टर में आउटसोर्सिग के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए जीसटी दर घटा कर पांच फीसदी किया गया है. जेटली ने कहा कि इसके अलावा 75 लाख रुपये तक के कारोबार वाले व्यापारी, विनिर्माता और रेस्तरॉ कंपोजीशन योजना का लाभ उठा सकते हैं, जबकि पहले यह योजना 50 लाख रुपये तक के कारोबार के लिए थी.

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