हाईवे पर शौचालय पर्यटकों का मौलिक आधार है: HP हाई कोर्ट
हाईवे पर शौचालय पर्यटकों का मौलिक आधार है: HP हाई कोर्ट
टीम डिजिटल,नई दिल्ली. स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत 'खुले में शौच से मुक्त' का दर्जा पाने वाला हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है,और राज्य की स्वच्छता ऐसी ही बनी रहे इसके लिए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हाईवे पर शौचालय की सुविधा होना यात्रियों और पर्यटकों का मौलिक आधार है. हाई कोर्ट को बताया गया कि 2016-17 में हिमाचल प्रदेश में कमोबेश 2 लाख गाड़ियां करीब 84 लाख पर्यटकों को लेकर आईं. इसके अलावा नैशनल हाईवेज और स्टेट हाइवेज पर रोजाना करीब 5,000 बसें चलती हैं. इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन के बावजूद हाईवेज पर शौचालय की सुविधा नहीं है, जिससे यात्रियों और पर्यटकों को खुले में शौच या पेशाब करने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
हाई कोर्ट के ऐक्टिंग चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप शर्मा वाली बेंच ने कहा, 'इन राजमार्गों पर शौचालय का न होना चिंताजनक है. इसकी वजह से दिन-रात यात्रा करने वाले लोगों को खुले में पेशाब/शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. इससे जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है वहीं प्रदूषण भी फैलता है.'