जिनके पास 'आधार' नहीं है, क्या उनका कोई वजूद नहीं है: SC

जिनके पास 'आधार' नहीं है, क्या उनका कोई वजूद नहीं है: SC

Bhaskar Hindi
Update: 2018-01-11 06:41 GMT
जिनके पास 'आधार' नहीं है, क्या उनका कोई वजूद नहीं है: SC

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तीखी टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार और यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की डबल बेंच ने शेल्टर मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा है कि "जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनका क्या होता है? क्या उनका कोई वजूद नहीं है?" इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा है कि "बेघरों को रहने के लिए जल्द से जल्द शेल्टर बनाया जाए।"

आपसे नहीं होता, तो हमें बता दीजिए

बुधवार को शेल्टर मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि "आपसे मशीनरी फेल हो गई है। आप लोग काम नहीं कर सकते तो कह दीजिए। हमें बता दीजिए कि आपसे नहीं हो पाएगा।" कोर्ट ने आगे कहा कि "आप लोग अपना काम तो करते नहीं है और जब हम कुछ करते हैं, तो हमसे बोलते हैं कि कोर्ट देश चलाने की कोशिश कर रही है, सरकार चलाने की कोशिश कर रही है।"

जब पता नहीं है तो आधार कैसे बनवाएं

सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे कहा कि "रिकॉर्ड्स के मुताबिक, सरकार 90% लोगों को आधार कार्ड जारी कर चुकी है, लेकिन उन लोगों का क्या, जो बेघर हैं? जब उनके पास अपना कोई पता नहीं है, तो वो लोग आधार कार्ड कैसे बनवाएं?" कोर्ट ने कहा कि "यूपी में 2014 से दीनदयाल अंत्योदय योजना- नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन (NULM) लागू है, लेकिन सरकार ने असल में अभी तक कुछ नहीं किया है। हम इंसानों की बात कर रहे हैं, जिनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है। उनके रहने का कोई इंतजाम तो करना होगा।"

बेघरों को शेल्टर मुहैया कराने की कोशिश

वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपी सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार की नजर इस पर है। मेहता ने कोर्ट से
कहा कि "सरकार की नजर इस पर है और वो शहरी बेघरों को शेल्टर मुहैया कराने की कोशिश कर रही है।" इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सुझाव दिया कि इस मुद्दे से निपटने के लिए स्टेट लेवल पर कमेटियां बनाई जा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि हर राज्य में 2 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जा सकती है, जो इस मुद्द पर नजर रखे।

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