मद्रास हाई कोर्ट ने शशिकला के पति की सजा बरकरार रखी

मद्रास हाई कोर्ट ने शशिकला के पति की सजा बरकरार रखी

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-17 14:05 GMT
मद्रास हाई कोर्ट ने शशिकला के पति की सजा बरकरार रखी

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 1994 के एक मामले में वीके शशिकला के पति को दी गई सजा बरकरार रखी है। साल 2010 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) की पूर्व महासचिव शशिकला के पति एम नटराजन को लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। नटराजन के साथ तीन अन्य लोगों की भी सजा को बरकरार रखा गया है।

जस्टिस जयचंद्रन ने नटराजन और उसके साथियों की लोअर कोर्ट के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। बता दें कि साल 1994 में नटराजन और उनके तीन सहयोगियों ने लंदन से टोयोटा लेक्सस कार को इंपोर्ट कराया था। नटराजन और उनके भतीजे वी भास्करन ने 1994 में योगेश बालकृष्णन और इंडियन ओवरसीज बैंक के तत्कालीन प्रबंधक सुचरिता सुंदरराजन की मदद से कार को इम्पोर्ट कराया और कार को 1993 का मॉडल बताकर इस्तेमाल किया। सीबीआई और ईडी ने इस मामले में चारों के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में केस दर्ज किया था।

इस मामले में CBI ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नटराजन, वी भास्करन, योगेश बालाकृष्णन और सुजारिता सुंदरराजन ने कार के ओरिजनल इनवॉइस से छेड़छाड़ कर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जुलाई 1993 कर दी। CBI ने बताया था कि इस धोखाधड़ी से सरकार को 1.06 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साल 2010 में स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी।

बता दें कि एम नटराजन की पत्नि शशिकला भी फिलहाल जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल शशिकला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल कैद की सजा सुनाई है। हाल ही में उनके पति नटराजन का किडनी और लिवर का ट्रांसप्लांट हुआ है। शशिकला अस्पताल में भर्ती अपने पति को देखने के लिए 5 दिनों की पैरोल पर बाहर आईं थी।

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