कोरेगांव भीमा हिंसा मामले में मिलिंद एकबोटे की सशर्त जमानत मंजूर

कोरेगांव भीमा हिंसा मामले में मिलिंद एकबोटे की सशर्त जमानत मंजूर

Tejinder Singh
Update: 2018-04-19 15:51 GMT
कोरेगांव भीमा हिंसा मामले में मिलिंद एकबोटे की सशर्त जमानत मंजूर

डिजिटल डेस्क, पुणे। कोरेगांव भीमा हिंसा मामले में गिरफ्तार समस्त हिंदू आघाड़ी के कार्याध्यक्ष मिलिंद एकबोटे की जमानत मंजूर हो गई। एकबोटे को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एम. मेनजोगे ने गुरूवार को कई शर्तों पर जमानत दी। एकबोटे की ओर से एड.एस. के. जैन और एडवोकेट अमोल डांगे ने जमानत की मांग की थी। जिसका प्रमुख जिला सरकारी वकील उज्ज्वला पवारी ने विरोध किया था। इस पर गुरूवार को निर्णय आना था। जिसके तहत कोर्ट ने गुरूवार को एकबोटे को कई शर्तों पर जमानत मंजूर की। एकबोटे को पत्रकार परिषद से दूर रहने को कहा गया। वो सभा में शामिल नहीं हो सकता। किसी सभा में भाषण नहीं कर सकता। हर सोमवार को शिक्रापुर पुलिस थाने में उन्हें हाजरी लगानी होगी। कोर्ट की पूर्व अनुमति बगैर भारत छोड़कर नहीं जा सकता। इससे पहले एकबोटे को एट्रोसिटी के मामले में जमानत मिल चुकी है। इसलिए अब वे जेल से बाहर आ सकेंगे।

दो गुटों में हुए थे दंगे
गौरतलब है कि 1 जनवरी को कोरेगांव भीमा में दो समाज के गुटों में दंगे हुए थे। जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई जगहों पर पथराव, आगजनी जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। दंगे एकबोटे तथा संभाजी भिड़े गुरूजी द्वारा करवा गए थे, ऐसी शिकायत शिक्रापुर पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी। शिकायत के अनुसार पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। पुलिस ने 14 मार्च को एकबोटे को उनके शिवाजीनगर स्थित घर से गिरफ्तार किया था। उन पर धारा 307 सह 120 (ब) सार्वजनिक संपत्ति नुकसान प्रतिबंध कानून धारा 3 एवं 4, महाराष्ट्र पुलिस कानून धारा 135, क्रिमिनल लॉ एक्ट धारा 7 ऐसी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Similar News