मुजफ्फरनगर दंगा: BJP विधायकों और पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

मुजफ्फरनगर दंगा: BJP विधायकों और पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

Bhaskar Hindi
Update: 2017-12-16 18:29 GMT
मुजफ्फरनगर दंगा: BJP विधायकों और पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में पेश न होने पर अदालत ने मंत्री, सांसद और विधायक समेत 15 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान, भाजपा विधायक संगीत सोम और उमेश मलिक के खिलाफ साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।

बता दें कि 31 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के गांव नगला मंदौड़ में आयोजित पंचायत में भड़काऊ भाषण देने, धारा 144 के उल्लंघन समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पंचायत के बाद दंगा भड़क उठा था। विशेष जांच समिति (एसआईटी) के अधिकारियों के अनुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट मधु गुप्ता ने शुक्रवार (15 दिसंबर) को गैर जमानती वारंट जारी करते हुए आरोपियों से 19 जनवरी 2018 को अदालत में पेश होने के लिए कहा।

जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, उनमें भाजपा के मौजूदा थाना भवन विधायक व प्रदेश के गन्ना राज्यमंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री व सांसद डॉ। संजीव बालियान, बिजनौर सांसद कुंवर भारतेन्द्र सिह, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची, पूर्व ब्लाक प्रमुख वीरेन्द्र सिह, श्यामपाल चेयरमैन सहित 14 लोगों को नामजद किया गया था। एसआईटी ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत कथित तौर पर घृणा भाषण देने के संबंध में मुकदमा चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी और सरकार ने इसकी अनुमति दे दी।

इस मामले में दर्ज मुकदमों में आरोपियों के खिलाफ समन जारी हुए थे। सुनवाई की तिथि 15 दिसंबर तय कर दी गई थी। लेकिन आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए। अदालत ने शनिवार को 15 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। आरोपी पक्ष के वकील चन्द्रवीर सिह ने सांसद डॉ। संजीव बालियान सहित 15 के गैर जमानती वारंट जारी होने की बात स्वीकार की।

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