जिन इलाकों का पानी खारा नहीं, वहां लोगों को न करने दिया जाए RO का इस्तेमाल : NGT

जिन इलाकों का पानी खारा नहीं, वहां लोगों को न करने दिया जाए RO का इस्तेमाल : NGT

Bhaskar Hindi
Update: 2019-05-29 03:23 GMT
जिन इलाकों का पानी खारा नहीं, वहां लोगों को न करने दिया जाए RO का इस्तेमाल : NGT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने केंद्र सरकार ने सरकार से कहा है कि जिन इलाकों में पानी ज्यादा खारा नहीं है, वहां रिवर्स ओस्मोसिस (RO) के उपयोग पर रोक लगाई जाए। एनजीटी ने इस बारे में नीति बनाने के आदेश भी सरकार को दिए हैं। आदेश के मुताबिक जिन स्थानों पर पानी में टोटल डिजॉल्ड सॉलिड्स (TDS) 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, वहां सीधे नल से सप्लाई  होने वाला पानी पीने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

आदेश में एनजीटी ने यह भी कहा है कि सरकार केवल उन आरओ के इस्तेमाल की ही इजाजत दे, जो 60 फीसदी से ज्यादा पानी देते हैं। प्रस्ताव में 75 फीसदी पानी मिलने वाले आरओ और रिजेक्ट पानी का उपयोग धुलाई, बागवानी, फ्लशिंग और फर्श की धुलाई में इस्तेमाल करने का प्रावधान दिया गया है। एनजीटी ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि लोगों को मिनरल वॉटर से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताना चाहिए।

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षा वाली पीठ ने रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया है। आदेश में पर्यावरण और वन मंत्रालय को आदेश लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कमेटी ने कहा है कि टीडीसी 500 मिलीग्राम प्रतिलीटर से कम होने पर आरओ उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे पानी के महत्वपूरण खनिज खत्म हो जाते हैं और पानी की भी बर्बादी होती है।

 

 

 

 

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