निर्भया गैंगरेप: दोषी की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

निर्भया गैंगरेप: दोषी की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-13 04:37 GMT
निर्भया गैंगरेप: दोषी की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। देश के सबसे चर्चित दिल्ली के निर्भया गैंग रेप मामले में एक दोषी की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 12 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2012 की रात चलती बस में निर्भया के साथ गैंग रेप किया था। ये एक ब्रुटल रेप केस था, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल पीड़ित निर्भया ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। रेप केस में शामिल 4 दोषियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सुनाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को अपनी मुहर लगा दी थी। SC ने इसे जघन्यतम अपराध करार दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को बरकार रखते हुए कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के अपराध की सजा केवल फांसी ही होनी चाहिए।

                     

इस मामले में दोषी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी और याचिका में फांसी की सजा पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई थी। याचिका में फांसी पर अंतरिम रोक की मांग की गई है। इस रेप केस में 6 दोषी थे, जिनमें एक नाबालिग था। जिसे पहले ही रिहा किया चुका हैं, वहीं एक अन्य ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी।  

                                

SC ने फांसी की सजा को ठहराया था सही

SC ने इसी साल 5 मई को दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बरकार रखते हुए दोषियों की फांसी की सजा पर मुहर लगाई थी। फैसले के दौरान निर्भया के माता-पिता कोर्ट में मौजूद थे। फैसला सुनकर निर्भया की मां की आंखों में आंसू आ गए।

                                   

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "सेक्स और हिंसा की भूख के चलते बड़ी वारदात को अंजाम दिया।"कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह के मामलों फांसी की सजा का प्रावधान है ये वैसा ही है इसलिए इस केस में दोषियों की सजा फांसी ही होनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा था कि जैसे अपराध हुआ, ऐसा लगता है अलग दुनिया की कहानी है।

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