आधार कार्ड: Aadhaar की मदद से सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगा आपका Pan Card, जानें कैसे

आधार कार्ड: Aadhaar की मदद से सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगा आपका Pan Card, जानें कैसे

Bhaskar Hindi
Update: 2020-05-28 18:30 GMT
आधार कार्ड: Aadhaar की मदद से सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगा आपका Pan Card, जानें कैसे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आधार-आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके पैन कार्ड के तत्काल आवंटन की सुविधा को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया। यह सुविधा अब उन सभी स्थाई खाता संख्या (पैन) आवेदकों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास वैध आधार संख्या है और जिनके पास यूआईडीएआई डेटाबेस में पंजीकृत मोबाइल नंबर है। पैन कार्ड बनवाने की इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें वक्‍त नहीं लगता और यह सुविधा मुफ्त में मिल रही है। इस प्रक्रिया ये प्राप्‍त पैन कार्ड को e-PAN नाम दिया गया है।

तत्‍काल पैन जारी करने के लिए आधार आधारित e-KYC को गुरुवार को औपचारिक तौर पर लॉन्‍च किया है, लेकिन इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर इसके बीटा वर्जन का ट्रायल फरवरी से ही चल रहा था। 

न्‍यूज एजेंसी पीटीआइ के अनुसार, केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने बयान में कहा है कि वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन के तत्‍काल आवंटन की सुविधा औपचारिक तौर पर गुरुवार को लॉन्‍च की है। इसके बीटा वर्जन का ट्रायल 12 फरवरी से चल रहा था और तब से 25 मई तक 6,77,680 तत्‍काल पैन आवंटित किए जा चुके हैं। पैन कार्ड के आवेदन करने से लेकर आवंटित होने तक 10 मिनट का वक्‍त लगता है। 

तत्‍काल पैन के लिए ऐसे करें आवेदन
तत्काल पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं, अपना आधार नंबर साझा करें और आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उत्पन्न ओटीपी जमा करें। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर, 15-अंकीय पावती संख्या उत्पन्न की जाएगी। एक बार आवंटित होने के बाद, ई-पैन कार्ड पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। आधार के साथ पंजीकृत होने पर ई-पैन आवेदक की ईमेल आईडी पर भी भेजा जाता है।

30 जून 2020 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य
आयकर विभाग ने 25 मई को कहा था कि अभी तक करदाताओं को कुल 50.52 करोड़ पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से लगभग 32.17 करोड़ से अधिक आधार के द्वारा प्रमाणित हैं। 30 जून 2020 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने सभी आयकरदाताओं को पैन के बदले अपने आधार नंबर का उपयोग करने की अनुमति दी है।

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