आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद, यूटी के बाहर के केवल दो लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी

जम्मू-कश्मीर आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद, यूटी के बाहर के केवल दो लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी

Bhaskar Hindi
Update: 2021-08-10 11:59 GMT
आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद, यूटी के बाहर के केवल दो लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी
हाईलाइट
  • केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का लिखित जवाब एक सवाल के जवाब में आया
  • मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी दी गई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर से अगस्त 2019 में आर्टिकल 370  हटाए जाने के बाद से यहां अन्य राज्यों के केवल दो लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी। मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का लिखित जवाब एक सवाल के जवाब में आया कि क्या देश के अन्य राज्यों के कई लोगों ने अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदी।

यह पूछे जाने पर कि क्या जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीदते समय सरकार और अन्य राज्यों के लोगों को किसी कठिनाई या बाधा का सामना करना पड़ रहा है? राय ने कहा, "जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को ऐसी कोई घटना नहीं बताई गई है।" बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।

विशेष दर्जे के निरस्त होने के बाद से, प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर के लिए डोमिसाइल की एक नई परिभाषा तैयार की है। उस परिभाषा के अनुसार, कम से कम 15 वर्षों से वहां रहने वाला व्यक्ति यूटी का स्थायी निवासी होने का पात्र होगा। सरकारी अधिसूचना ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए भी डोमिसाइल अधिकार बढ़ा दिया, जिन्होंने राज्य में 10 साल तक सेवा की है। उनके बच्चों को भी डोमिसाइल अधिकार दिया गया है।

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