खेलकूद से संबंधित कार्यक्रम करने से पहले लेनी होगी अनुमति, वरना होगी कार्रवाई

खेलकूद से संबंधित कार्यक्रम करने से पहले लेनी होगी अनुमति, वरना होगी कार्रवाई

IANS News
Update: 2020-11-24 14:02 GMT
खेलकूद से संबंधित कार्यक्रम करने से पहले लेनी होगी अनुमति, वरना होगी कार्रवाई
हाईलाइट
  • खेलकूद से संबंधित कार्यक्रम करने से पहले लेनी होगी अनुमति
  • वरना होगी कार्रवाई

नोएडा, 24 नवंबर (आईएएनएस)। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शादी व अन्य समारोह में 50 से अधिक लोगों के आने की अनुमति नहीं है। वहीं दिल्ली के तर्ज पर ही गौतमबुद्धनगर जिले में भी शादी व अन्य समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों की आने की अनुमति नहीं है। इसी क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर मैजिस्ट्रेट उमाशंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि, कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में अधिकतम 100 व्यक्ति के साथ शुरू करने की अनुमति है।

समारोह में फेस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि, उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 की उप धारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। अत: कोई भी संस्था बिना अनुमति लिए खेलकूद आदि से संबंधित कोई भी कार्यक्रम नहीं करेगी।

यदि किसी भी संस्था के द्वारा बिना अनुमति के कोई भी खेलकूद से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल जिले में बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए सभी तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। जिलेभर में रैंडम सैम्पलिंग के जरिए भी संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और संक्रमण रोकने का प्रयास जारी है।

एमएसके/एएनएम

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