दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा - पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का मुद्दा अर्थव्यवस्था से जुड़ा

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा - पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का मुद्दा अर्थव्यवस्था से जुड़ा

Bhaskar Hindi
Update: 2018-09-12 03:44 GMT
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा - पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का मुद्दा अर्थव्यवस्था से जुड़ा
हाईलाइट
  • याचिका में कहा गया था
  • कर्नाटक चुनाव के समय 20 दिन नहीं बढ़ी कीमत
  • याचिका में की गई थी मांग
  • पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर हस्तक्षेपर करे कोर्ट
  • सरकार ने पहली बार में ही याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रोजाना पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर रोक की मांग को लेकर लगी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने का मामला देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर सुनवाई न हीं हो सकती। हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका में पेट्रोलियम कंपनियों और सरकार के रोजाना दाम बढ़ाने पर रोक लगाने की मांग रखी गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि हाई कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर निर्देश जारी करे। हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि जब कर्नाटक में चुनाव चल रहा था तो तकरीबन 20 दिनों तक फ्यूल के दाम नहीं बढ़े। ऐसे में केंद्र सरकार की ये दलील सही नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर उनका नियंत्रण नहीं है।

 

आज नहीं बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत
पेट्रोल और डीजल के दामों में बुधवार को कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 80.87 रुपए औप डीजल 72.97 रुपए लीटर मिल रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 88 रुपए 26 पैसे प्रतिलीटर और डीजल 77 रुपए 47 पैसे लीटर मिल रहा है।

 

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