कानून के घेरे में आई राधे मां, FIR दर्ज करने के आदेश

कानून के घेरे में आई राधे मां, FIR दर्ज करने के आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2017-09-05 13:38 GMT
कानून के घेरे में आई राधे मां, FIR दर्ज करने के आदेश

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा में गुरमीत राम रहीम के बाद अब खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां कानून के घेरे में आ गई हैं। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राधे मां के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को आदेश दिया है कि उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए।

जानकारी के अनुसार फगवाड़ा निवासी सुरिंदर मित्तल ने अगस्त 2015 में पंजाब पुलिस से राधे मां के खिलाफ शिकायत की थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को यह निर्देश दिया है। इसी मामले में दो साल पहले भी पंजाब पुलिस ने स्वघोषित धर्म गुरु राधे मां को पूछताछ के लिए समन भेजा था।

सुरिंदर मित्तल का आरोप है कि उनके फोन पर राधे मां लगातार उन्हें परेशान करने वाले वॉट्सऐप मेसेज और कॉल्स करती रही हैं। शिकायत में राधे मां समेत 5 लोगों पर आरोप हैं। फगवाड़ा पुलिस इस मामले में सुरिंदर मित्तल के बयान दर्ज करा चुकी है। सुरिंदर फोन की रिकॉर्डिंग भी पंजाब पुलिस को दे चुके हैं।

गौरतलब है कि खुद को देवी कहने वाली राधे मां ने तकरीबन 15 साल पहले पंजाब के फगवाड़ा में एक जागरण किया था। इस दौरान राधे मां का विरोध शुरू हो गया। ये प्रदर्शन तीन घंटे बाद तब खत्म हुआ था, जब राधे मां ने माफी मांग ली। राधे मां के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन भी सुरिंदर मित्तल के नेतृत्व में ही किया गया था।

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