7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपए जमा कराएं सुब्रत रॉय : सुप्रीम कोर्ट

7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपए जमा कराएं सुब्रत रॉय : सुप्रीम कोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-25 14:07 GMT
7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपए जमा कराएं सुब्रत रॉय : सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सात सितंबर तक सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट में 1500 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को मिली पेरोल की अवधि 10 अक्टूबर तक के लिये बढ़ा दी है। कोर्ट इस मामले में अब 11 सितंबर को अागे की सुनवाई करेगा।

इस मामले में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस ए के सिकरी की तीन सदस्यीय बेंच को सुब्रत राय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सूचित किया कि सहारा प्रमुख ने 552.21 करोड़ रुपए के वादे, जिसे 15 जुलाई तक जमा कराना था, के बाद 247 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। सिब्बल ने कहा कि 552.21 करोड़ रुपए में से बची शेष 305.21 करोड़ रुपए की रकम 12 अगस्त तक जमा करा दी जाएगी। हालांकि बेंच ने कहा कि सुब्रत रॉय को सात सितंबर तक 1500 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे जिसमें 305.21 करोड़ रुपए की धनराशि भी शामिल है।

रॉय ने इससे पहले कोर्ट से कहा था कि वह 15 जून तक 1500 करोड़ रुपए और इसके ठीक एक महीने बाद 552.22 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। गौरतलब है कि सुब्रत रॉय इस मामले में करीब दो साल तक जेल में बंद रहे थे और इसके बाद पिछले साल 6 मई से वह पेरोल पर हैं। कोर्ट ने रॉय की मां के निधन की वजह से उन्हें पेरोल पर रिहा किया ताकि वह उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें। इसके बाद से ही उनकी पेरोल की अवधि बढ़ाई जा रही है।

 

Similar News