केरल लव जिहाद : SC में बोली हदिया- मुझे आजादी चाहिए

केरल लव जिहाद : SC में बोली हदिया- मुझे आजादी चाहिए

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-27 04:31 GMT
केरल लव जिहाद : SC में बोली हदिया- मुझे आजादी चाहिए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के कथित लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज हदिया की पेशी हुई है। कोर्ट में हदिया ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह अपनी आजादी चाहती हैं और उसका पति देखभाल करने में पूरी तरह सक्षम है और वह अपनी पढ़ाई पति के खर्च पर करना चाहती है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार की सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।

गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को SC ने हदिया और उसके पिता को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। साथ ही इस सुनवाई में NIA को भी अपना पक्ष रखने को कहा गया था।वहीं हदिया के पिता ने SC में कहा कि सत्या सारणी नामक संस्था युवाओं में कट्टरपंथी विचारधारा फैलाकर धर्म परिवर्तन करा रहा है। शफीन जहां सोशल मीडिया के सहारे लोगों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तित कराता है। कोर्ट में मामले की जांच कर रही NIA ने दावा किया है कि हादिया के पति का कनेक्शन ISIS से है और उनके पास इसको लेकर सारे सबूत हैं।

हदिया के पति शफीन जहां के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वे सांप्रदायिक बहस से दुखी हैं और क्या हिन्दू और मुस्लिम के बीच की शादियों की जांच इसी तरह होगी। बता दें SC हदिया के पति शेफीन जहां की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले SC ने हदिया के पिता की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। 

आपको बता दें कि शनिवार को केरल से दिल्‍ली रवाना होने से पहले हादिया ने कहा था कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। हवाई अड्डे के अंदर ले जाने के दौरान बुर्का पहने 25 साल महिला ने चिल्ला कर कहा, "मैं एक मुस्लिम हूं। मेरे ऊपर कोई दवाब नहीं है। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं।" इससे पहले महिला अपने माता पिता और पुलिस के एक दल के साथ जिले के वैकम के निकट एक गांव से दो घंटे की यात्रा करने के बाद हवाई अड्डे पर पहुंची थी। पुलिस के दल में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। हादिया एक हिंदू महिला है, जिसने इस्लाम कबूल कर शेफीन जहां नाम के मुस्लिम युवक से शादी की है।

इसस् पहले याचिकाकर्ता शफीन जहां के वकील कपिल सिब्बल SC में दलील दी थी कि कोई भी आदेश देने के पहले कोर्ट को एक बार लड़की के बयान जरुर लेने चाहिएं। जिस पर कोर्ट ने जांच NIA को करने का आदेश दिया । 

क्या है मामला

गौरतलब है कि मामला 2016 का है जब एक पिता ने कोर्ट में गुहार लगाईं थी कि उसकी बेटी कि जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी कराई गयी है। जिस लड़के ने बहला फुसला कर लड़की से शादी की है उसके ISIS से संपर्क है इस कारण इस शादी को तोड़ दिया जाए। 

इस पर कोर्ट ने कहा था कि ये शादी बहला फुसलाकर और दबाव में धर्म परिवर्तन कराकर हुई है। कोर्ट के मुताबिक, शादी लड़की के जीवन का अहम फैसला था और अभिभावक की उपस्थिति में होनी चाहिए थी। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए शादी को खारिज कर दिया कि इस शादी की कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं  है। कोर्ट ने कहा कि लड़की हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती है और उसका पालन पोषण हिंदू रीति और परंपरा के हिसाब से हुआ है। इसके बाद उस लड़की के पति शफीन जहां ने केरल हाईकोर्ट के इस फैसले को SC में चुनौती दी थी। 

NIA कर रही मामले की जांच
हदिया मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ के सामने बयान देगी। हदिया के माता-पिता का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के समर्थक हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर NIA इस मामले की जांच कर रही है। हदिया अदालत को बताएगी कि उसने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है या उसे इसके लिए बाध्य किया गया है? निचली अदालत ने हदिया का बयान लेने का उसके पति का अनुरोध ठुकरा दिया था।

 

Similar News