पशु बिक्री अधिसूचना पर SC का रोक से इनकार

पशु बिक्री अधिसूचना पर SC का रोक से इनकार

Bhaskar Hindi
Update: 2017-06-15 07:01 GMT
पशु बिक्री अधिसूचना पर SC का रोक से इनकार

टीम डिजिटल, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मवेशियों को खरीदने और बेचने सम्बंधित केंद्र की अधिसूचना पर स्टे देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 जुलाई की समयसीमा तय की है.

आपको बता दें कि देश में पशु बाजार में बूचडखानों  के लिए मवेशियों की खरीद और बिक्री पर रोक लगाने के मोदी सरकार के नए कानून के खिलाफ एक एनजीओ की तरफ से पीआईएल दाखिल की गई थी. इस पीआईएल में केंद्र सरकार की ओर से 23 मई को पशु क्रूरता रोकथाम नियम के तहत जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जो असंवैधानिक है.

याचिका में कहा गया था कि बूचड़खानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक का नोटिफिकेशन मनमाना और गैर कानूनी है. यह पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम-1960 का उल्लंघन करता है. नए नियम के तहत मवेशियों की खरीद और बिक्री अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इससे किसानों और पशु व्यापारियों पर काफी आर्थिक दबाव बढ़ेगा. इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने इस पर दखल देने से इनकार कर दिया था. हालांकि बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है.

Similar News