SC ने IIT-JEE काउंसलिंग और दाखिले पर रोक लगाई

SC ने IIT-JEE काउंसलिंग और दाखिले पर रोक लगाई

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-07 09:42 GMT
SC ने IIT-JEE काउंसलिंग और दाखिले पर रोक लगाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT को अगले आदेश तक इस वर्ष के JEE के बाद होने वाली काउंसलिंग और दाखिला नहीं करने का आदेश दिया है।

जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ए. एम. खानविलकर ने IIT में काउंसलिंग और दाखिले के संबंध में दायर होने वाली किसी भी रिट याचिका को आज से स्वीकार करने पर सभी हाईकोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट के समक्ष लंबित याचिकाओं और IIT-JEE 2017 की रैंक लिस्ट तथा परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक देने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं की जानकारी मांगी है। बेंच ने मामले की अगली सुनवायी के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। IIT-JEE, 2017 की रैंक सूची रद्द करने संबंधी अर्जी पर कोर्ट ने 30 जून को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया था। IIT में दाखिले की इच्छुक ऐर्या अग्रवाल ने कोर्ट से इस पर निर्देश देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि JEE एडवांस 2017 में शामिल विद्याथिर्यों को बोनस अंक देने का फैसला उसके और अन्य स्टूडेंट्स के अधिकारों का उल्लंघन है।

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