रोडरेज मर्डर केस में रॉकी यादव समेत 3 को उम्रकैद

रोडरेज मर्डर केस में रॉकी यादव समेत 3 को उम्रकैद

Bhaskar Hindi
Update: 2017-09-06 04:34 GMT
रोडरेज मर्डर केस में रॉकी यादव समेत 3 को उम्रकैद

डिजिटल डेस्क,पटना। बिहार के गया में 16 महीने पहले हुए आदित्य सचदेवा रोड रेज केस में पिछले गुरुवार को गया कोर्ट ने जेडीयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव को दोषी करार दिया था। बुधवार को कोर्ट ने रॉकी यादव समेत 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि रॉकी के पिता बिंदी यादव को भी 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

बता दें कि रॉकी यादव पर 12वीं कक्षा के छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोप हैं। 7 मई 2016 के दिन रॉकी यादव ने आदित्य सचदेवा की गोली मार कर हत्या कर दी थी। फैसले से पहले आदित्य के माता-पिता ने कहा था कि उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा था, "हमें उम्मीद है कि हमारे और हमारे बेटे के साथ न्याय होगा।" बता दें कि रॉकी यादव इस वक्त जेल में है। पटना हाईकोर्ट ने रॉकी यादव को जमानत दे दी थी, लेकिन पिछले साल अक्टूबर ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए रॉकी यादव की जमानत रद्द कर दी थी।
 
बता दें कि 7 मई 2016 को ओवरटेकिंग को लेकर हुए विवाद में 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या हुई थी। उस वक्त सचदेवा अपने दोस्तों के साथ स्विफ्ट कार से घर लौट रहा था। इस मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव और उसके बॉडीगार्ड की भी गिरफ्तारी हुई थी। इस केस में रॉकी यादव के साथ-साथ टेनी यादव और एमएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार का भी नाम सामने आया था, फिलहाल टेनी यादव और अंगरक्षक दोनों ही बाहर हैं, केवल रॉकी इस वक्त जेल में हैं।

Similar News