उप्र की अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि पर दायर याचिका खारिज की

उप्र की अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि पर दायर याचिका खारिज की

IANS News
Update: 2020-09-30 14:31 GMT
उप्र की अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि पर दायर याचिका खारिज की
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  • उप्र की अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि पर दायर याचिका खारिज की

मथुरा (उत्तर प्रदेश), 30 सितम्बर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक सिविल कोर्ट ने बुधवार को हिंदू पवित्र शहर में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि यह कृष्ण जन्मभूमि भूमि पर बनाई गई है।

यह आदेश सहायक जिला न्यायाधीश छाया शर्मा ने पारित किया।

अदालत ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत मामले को स्वीकार करने पर रोक का हवाला देते हुए दलील पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

बता दें कि राम लला विराजमान के बाद अब श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से भी मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया है। इसमें हिंदू देवता कृष्ण की जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा गया है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है।

एकेके/एएनएम

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