अब मेडिकल दुकानों पर भी मिलेगी स्वाइन फ्लू की दवा टेमीफ्लू

अब मेडिकल दुकानों पर भी मिलेगी स्वाइन फ्लू की दवा टेमीफ्लू

Bhaskar Hindi
Update: 2017-08-05 05:04 GMT
अब मेडिकल दुकानों पर भी मिलेगी स्वाइन फ्लू की दवा टेमीफ्लू

डिजिटल डेस्क,भोपाल। अब स्वाइन फ्लू की दवा मध्यप्रदेश की सभी दवा दुकानों पर भी मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वाइन फ्लू की दवाओं जैसे-ओसाल्टामिविर और जेनामिविर को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली-1945 के तहत शेड्यूल-एक्स से हटाकर शेड्यूल-एच-1 में शामिल किया है।

पहले स्वाइन फ्लू दवा के शेड्यूल-एक्स में होने से इसके लिए अलग से लाइसेंस दिया जाता था। यह दवा दूसरी दवाओं के साथ न रखते हुए लाइसेंस प्राप्त अस्पतालों में तालाबंद रखी जाती थी। अब एच-1 में शामिल होने से फुटकर दवा विक्रेता भी इसे रख सकेंगे और आवश्यकता होने पर मरीज के परिजन डॉक्टर के पर्चे पर केमिस्ट से खरीद सकेंगे। दुकानदार के लिए अब अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी।लायसेंस की बाध्यता खत्म किए जाने से स्टॉकिस्ट अब आसानी से होलसेल डीलर से दवा खरीद सकेंगे। भोपाल के गर्ग मेडिकल स्टोर के सुमित अग्रवाल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे स्वाइन फ्लू मरीजों को जल्द लाभ मिलेगा। छतरपुर के केमिस्ट सुनील चौबे ने कहा कि स्वाइन फ्लू मरीज को बहुत तेजी से प्रभावित करता है। ऐसे में दवा की सहज उपलब्धता स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी के मुकाबले के लिए वरदान साबित होगी।

कुल 22 मामले सामने आए
प्रदेश में जनवरी से अब तक डेंगू के कुल 22 मामले सामने आए हैं, जिनमें भोपाल जिले के 10, जबलपुर के 9, पन्ना, डिंडोरी और दमोह का एक-एक मामला शामिल है। डेंगू से साल 2017 में कोई मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने अपील की है कि यदि निजी अस्पताल की जांच में डेंगू पाया जाता है तो उसकी पुष्टि शासकीय चिकित्सालय में अलाइजा टेस्ट से अवश्य करवा

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