लोकसभा चुनाव 2024: मध्यप्रदेश में आज शाम से थम जाएगा तीसरे चरण का चुनावी शोर, गुना और विदिशा समेत 9 सीटों पर होगी वोटिंग

  • मध्यप्रदेश की 9 सीटों पर 7 मई को होगी वोटिंग
  • आज शाम 6 बजे से थम जाएगा चुनावी शोरगुल
  • भिण्ड, राजगढ़ और विदिशा लोकसभा सीटों पर सभी की निगाहें

Anchal Shridhar
Update: 2024-05-05 10:59 GMT

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्यप्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग होगी। मंगलवार यानी 7 मई की सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है, ऐसे में इन 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में आज (5 मई) की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। नियम के मुताबिक जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होता है वहां वोटिंग खत्म होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लग जाती है। इसके बाद उम्मीदवार केवल डोर-टू-डोर प्रचार ही कर पाएंगे।

इन सीटों पर होगी नजर

तीसरे चरण में प्रदेश की मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इनमें से भिण्ड, राजगढ़ और विदिशा सीटों पर सभी की निगाहें हैं। भिण्ड सीट से जहां केंद्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में हैं, वहीं राजगढ़ से राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं।

इन तीन सीटों के अलावा भोपाल की सीट भी चर्चा में है। इसके चर्चा में बने रहने की वजह यहां से दोनों ही दल कांग्रेस व बीजेपी द्वारा नए चेहरों को मौका देना है। बीजेपी की ओर से आलोक शर्मा और कांग्रेस की ओर से अरुण श्रीवास्तव मैदान में हैं। 1989 लोकसभा चुनाव से इस सीट पर बीजेपी हारी नहीं है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन के मुताबिक इन सभी 9 सीटों पर कुल 1 करोड़ 77 लाख 52 हजार 583 वोटर हैं।

इन डॉक्यूमेंट्स से डाल सकेंगे वोट

वोट डालने के लिए निर्वाचन आयोग ने 13 डॉक्यूमेंट्स का निर्धारित किए हैं। इनमें फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज फोटा सहित, पासपोर्ट, पासबुक फोटो सहित, बैंक/डाकघर द्वारा जारी पहचान पत्र शामिल हैं.

इसके अलावा फोटो युक्त सर्विस पहचान पत्र केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी, सांसद, विधायक को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी पहचान पत्रों में से भी कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाकर वोट किया जा सकता है।

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