सत्येंद्र जैन ने पीएमएलए मामले में जमानत न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

दिल्ली सत्येंद्र जैन ने पीएमएलए मामले में जमानत न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

IANS News
Update: 2022-11-29 16:31 GMT
सत्येंद्र जैन ने पीएमएलए मामले में जमानत न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इससे पहले 17 नवंबर को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने उनकी जमानत नामंजूर कर दी थी। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

27 जुलाई को ईडी ने मामले के संबंध में आम आदमी पार्टी के जैन और अन्य के खिलाफ एक अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया। ईडी ने आरोप लगाया कि जैन के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति है।केंद्रीय एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 19 के तहत जैन को 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने जैन, उनकी पत्नी पूनम के खिलाफ पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) पठित 13(1)(ई) के तहत 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर सत्येंद्र जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, और अंकुश जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

सीबीआई ने 3 दिसंबर, 2018 को जैन, उनकी पत्नी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।यह आरोप लगाया गया था कि जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।इससे पहले, ईडी ने 31 मार्च, 2022 को जैन के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

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