सुप्रीम कोर्ट बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति के मामले की सुनवाई करेगा

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति के मामले की सुनवाई करेगा

IANS News
Update: 2022-08-29 08:00 GMT
सुप्रीम कोर्ट बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति के मामले की सुनवाई करेगा
हाईलाइट
  • अनावश्यक धार्मिक तनाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी गई थी।

मुस्लिम निकाय का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की। सिब्बल ने कहा कि क्षेत्र में अनावश्यक धार्मिक तनाव पैदा किया जा रहा है। संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत मंगलवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई।

पिछले हफ्ते, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी थी।

हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार त्योहार को धरातल पर अनुमति देने के लिए निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के 25 अगस्त के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया।

हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में संशोधन किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भूमि के उपयोग की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया।

 

आईएएनएस

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